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महू हिंसा के 2 आरोपियों पर लगा NSA, घटना का नया वीडियो भी सामने आया

 महू में उपद्रव करने के मामले में इंदौर (ग्रामीण) के कलेक्टर आशीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत दो आरोपियों के खिलाफ रासूका के तहत केस दर्ज किया है. रिपोर्ट में इन दोनों आरोपियों की गतिविधियों को सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है.

महू में उपद्रव (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत के बाद महू में निकले जुलूस में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का आरोप में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. महू उपद्रव के दो आरोपियों पर कलेक्टर आशीष सिंह ने रासूका (NSA) लगा दिया है. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी किए गए हैं.

इंदौर (ग्रामीण) के कलेक्टर आशीष सिंह ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सोहेल पिता साहिद कुरैशी और एजाज पिता मोहम्मद रफीक खान आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त पाए गए. सोहेल कुरैशी बतख मोहल्ला, महू के निवासी हैं, जबकि एजाज खान वर्तमान में कंचन विहार खान कॉलोनी, महू में रह रहे थे.

रिपोर्ट में इन दोनों व्यक्तियों की गतिविधियों को सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया. इसके मद्देनजर, कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं. इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है तथा आपराधिक तत्वों को कड़ा संदेश देना है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

आरोपियों द्वारा मोती महल चौराहे पर एक मत होकर अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने की नियत से ईंट पत्थर आदि से जुलूस पर रूकावट करने हेतु पथराव किया गया. जिससे लोगों को चोट पहुंची और साम्प्रदायिक सौहार्द को तहस नहस किया गया. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल जीतने पर निकल रहे जुलूस पर कुछ लोगों द्वारा आमजनों को गालियां देते हुए षड्यंत्र पूर्वक एक मत होकर ईंट पत्थर से पथराव किया गया और साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया.

दोनों ही आरोपी अपराध जगत में सक्रिय है. इनके विरूद्ध आम जनों को अश्लील गालियां देने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने, साम्प्रदायिक उन्माद पैदा कर दंगे करने, लोक व्यवस्था भंग करने जैसे विभिन्न आपराधिक मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं. अनावेदकों के कृत्यों से क्षेत्र की लोक व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना होने तथा जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये इनके विरूद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की गई है.



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